Haryana Free Bus Pass: हरियाणा सरकार की मुफ्त सफर की सुविधा

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हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों को राहत देने के लिए ' हैप्पी कार्ड योजना ' शुरू की है । इस योजना के तहत लाभार्थी हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं । इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती और सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है।

हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बस पास योजना, जो उन्हें राज्य भर में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा प्रदान करती है।

योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपये या उससे कम है। यह योजना हरियाणा के स्थायी निवासियों के लिए है। अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी।


आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना में आवेदन करने के लिए परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी), आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी हैं।


आवेदन कैसे करें?
आवेदन करने के लिए सबसे पहले हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां ‘हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें’ विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद परिवार पहचान पत्र और मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी सत्यापित करें। परिवार के सदस्य का चयन करें, जिसके लिए बस पास बनाना है। आधार नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरें और आवेदन जमा करें। आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर नजदीकी रोडवेज कार्यालय से बस पास प्राप्त किया जा सकता है।


योजना के लाभ और बजट
इस योजना के तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग 'हैप्पी कार्ड' जारी किया जाएगा। कार्ड की मदद से लाभार्थी हरियाणा रोडवेज की बसों में ई-टिकटिंग के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। सरकार ने इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।


योजना के फायदे
यह योजना गरीब परिवारों को न केवल यात्रा में सहूलियत देती है, बल्कि राज्य के परिवहन तंत्र में भी सुधार लाती है। साथ ही, हरियाणा रोडवेज की उपयोगिता और लोगों का भरोसा भी बढ़ता है। आवेदन करने के लिए जल्द ही हरियाणा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं और प्रक्रिया पूरी करें।

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